Welfare Department Bihar का जन कल्याणकारी योजनायें
बिहार का सोशल Welfare Department Bihar की राजधानी पटना में स्थित है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट है। जिसे समाज कल्याण विभाग भी कहते हैं। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग का मंत्री रामसेवक सिंह हैं। समाज कल्याण विभाग का बिहार सरकार का मंत्री का कार्यालय का फोन नंबर 0612-2215045 है।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का वर्तमान में डायरेक्टर श्री राजकुमार है। वे आईएएस सर्विस से हैं। इनसे संपर्क करने के लिए इनका ऑफिस का फोन नंबर 0612 2211718 है। इनसे कोई भी व्यक्ति ईमेल द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है।
Email- [email protected]
सोशल Welfare Department Bihar के अंतर्गत चार निदेशालय हैं
- इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस
- सोशल सिक्योरिटी एंड डिसेबिलिटी
- एंपावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी
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बिहार के सभी जिलों में प्रोग्राम ऑफिसर है
बिहार का सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पटना में मुख्य शाखा है तथा बिहार के सभी जिलों में प्रोग्राम ऑफिसर के अंतर्गत बिहार की सारी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिला प्रोग्राम ऑफिसर का कार्यालय कलेक्टर बिल्डिंग में ही स्थित होता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार का प्रखंड स्तर पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर ( CDPO ) के द्वारा बिहार के सभी कल्याणकारी योजनाओं का फंक्शनिंग किया जा रहा है।
बिहार सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बच्चों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं तथा सेवाएं चलाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
- चाइल्डलाइन सर्विस
- प्रोग्राम कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग
- स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट
- डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन
- चाइल्ड वेलफेयर कमिटी
- जूविनाइल वेलफेयर ऑफिसर
- इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट.
बिहार सरकार का सोशल Welfare Department Bihar के द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी योजनाये बिहार में चल रहे हैं
मुख्यमंत्री लोन स्कीम
बिहार के बहुत सारे छात्र छात्राये इंटरमीडिएट के बाद पैसे के अभाव में आगे की पढाई नहीं कर पाते। इसके लिए बिहार सरकार ने यह योजना चलाया है। इसके अंतर्गत बिहार के छात्र छात्राये 4 लाख तक उच्च शिक्षा के लिये लोन ले सकता है। बिहार के अल्पसंख्यक कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिये इस योजना से 5 लाख तक लोन मिल सकता है। जिनकी माता पिता का वार्षिक आय ४.५ से अधिक न हो। विद्यार्थियों को विभिन्न मदो में खर्च हेतु इस योजना से लोन मिलता है। जैसे उन्हें दाखिला खर्च, हॉस्टल खर्च, किताबे तथा कंप्यूटर खरीदने हेतु खर्च।
लोन लेने वाले विधार्थियों के लिये बिहार सरकार ही guarantor बनता है।

कैसे करें BSCCS में आवेदन?
BSCCS योजना इसलिए भी अच्छी है कि विद्यार्थी एप या पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें बैंक की शाखाओं का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.
मुख्यमंत्री लोन स्कीम के लाभ लेने के लिये बिहार के विद्यार्थी को https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा
इस योजना के लाभ पाने के लिए आप बिहार सरकार का अधिकारिक मोबाइल ऐप्प्स Yuva Nischay भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।
BSCCS के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
BSCCS योजना का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेज जरूरी हैं. इसलिए अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए.
- आवेदक और सह-आवेदक के आधार कार्ड
- आवेदक और सह-आवेदक का पैन
- 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट एवं मार्क्सशीट
- उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाणपत्र
- विद्यार्थी, माता-पिता और गांरटर में से सभी के 2-2 फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
कन्या सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्मे बेटियों के लिए बिहार सरकार के तरफ से ₹2000 की एकमुश्त निवेश किया जाता है। इस राशि का निवेश बिहार सरकार द्वारा यूटीआई के म्यूच्यूअल फंड में किया जाता था, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने यूको तथा आई डी बी आई बैंक में कर दिया है. इस योजना से लाभान्वित बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद सारी राशि दे दिया उन्हें दे दिया जाता है.
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 22 नवंबर 2007 से बिहार में लागू है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से बेटियों का चयन किया जाता है। जहां से इसका फॉर्म भरकर जिला वेलफेयर ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है।
इस योजना के पात्रता हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-
- परिवार बिहार राज्य का निवासी हो
- परिवार गरीबी रेखा के निचे होना चाहिये
- केवल लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलता है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्मे बेटियों के लिए सरकार एकमुश्त ₹5000/- विवाह करने के लिए की दी जाती है। इस राशि का भुगतान सरकार द्वारा चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा लड़की के नाम से दी जाती है, लेकिन इसके लिए लड़की का विवाह के समय आयु 18 वर्ष तथा उससे अधिक होनी चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के पात्रता हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-
- लड़की का विवाह के समय आयु 18 वर्ष तथा उससे अधिक होनी चाहिए
- विवाह के समय दूल्हे का भी आयु 21 वर्ष तथा उससे अधिक होनी चाहिए.
- लड़की के माता-पिता बिहार के निवासी होनी चाहिए
- लड़की के माता पिता का नाम बीपीएल में होनी चाहिए।
- इस योजना के लाभ उठाने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
इस योजना के द्वारा बिहार क महिलाओं तथा लड़कियों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना में लाभान्वित स्त्रियों तथा लड़कियों को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे और अच्छा कर सकें.
लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम
इस योजना के द्वारा बिहार की विधवा महिलाओं की प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है. यह योजना बिहार में 2007 में लागू हुआ था। योजना के लाभार्थियों को सरकार की ओर से ₹300 प्रति महीने पेंशन दी जाती है, जो सीधे इनकी बैंक खाते में दी जाती है।
इस योजना के पात्रता हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-
इसकी पात्रता के लिए बिहार का निवासी होना आवश्यक है।
विधवा महिला जिसकी आयु 18 से 39 वर्ष हो तथा वह बीपीएल परिवार की हो जिनकी वार्षिक आय 60,000/- रूपये से कम होना चाहिए.
विधवा महिला जिसकी आयु 40 से 59 साल कि हो तथा जिसकी वार्षिक आय ₹60000/- से कम हो।
60 साल से ऊपर की विधवा महिला जिसकी वार्षिक आय 60,000/- से कम हो इस योजना के पात्र है।
Social Welfare Department Bihar Scheme
निशक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना
इस योजना का लाभ पाने के लिए निशक्तजन को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है तथा उनका निःशक्त 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। वही लोग इस योजना के पात्र होते हैं। उसकी पारिवारिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी नहीं।

मुख्यमंत्री समर्थ योजना
इस योजना के अंतर्गत बिहार विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के वैसे लोगों की सहायता दी जाती है, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो। इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 8500/- से लेकर ₹10,000/- तक की सहायता राशी दी जाती है। जिससे निःशक्त जन अपने लिये संबंधित यंत्र खरीद सके। . इसके अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर तथा श्रवण यंत्र खरीद सकता है।
इस योजना के पात्रता हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-
- इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभुकों की आयु 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होनी चाहिए तभी वह इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन
यह योजना बिहार में 1995 से लागू है। इससे पहले इस योजना का नाम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना था। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र का आयु 60 से 79 साल होना आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्ति को बीपीएल सूची में नाम होना आवश्यक है। इस योजना के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से ₹200 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनधारियों को सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति महीना की दर से पेंशन दी जाती है।
इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन – बिहार डिसेबिलिटी पेंशन
इस योजना का कार्यवाही बिहार में 2009 से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को 300 रुपये प्रति महीने की दर से पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए विकलांग व्यक्ति का आयु 18 से 79 से के बीच होनी चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है.
बिहार सोशल सिक्योरिटी पेंशन
योजना से लाभान्वित व्यक्तियों को सरकार की तरफ से ₹300 प्रति माह की दर से पेंशन दिया जाता है। योजना के लाभ व्यक्ति का एक 60 से 64 साल के बीच होनी चाहिए तथा जिस की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 5000/- तथा शहरी क्षेत्र में 5500/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थियों का चयन मुखिया तथा पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता तथा सारी इसका सिफारिश सरकार के पास भेज दी जाती है।
कबीर अंत्येष्टि योजना
इस योजना को बिहार में 2007 से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में किसी भी आयु वर्ग की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से ₹1500 की सहायता राशी प्रदान किया जाता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना तथा परिवार को बीपीएल सूची में होना आवश्यक है। तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है.
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